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हाईकोर्ट : आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सीबीआई से कोर्ट ने हलफनामें पर मांगी आपराधिक रिपोर्ट

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 14 Feb 2022 11:37 PM IST

सार

च्चायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार आनंद गिरि को छेड़छाड़ के आरोप में सिडनी की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद वह भारत वापस आ गया।

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अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में दाखिल जमानत पर अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई आनंद गिरि का आपराधिक रिकार्ड हलफनामें पर दाखिल करे। जिसमें आस्ट्रेलिया में हुई गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी उसमें शामिल रहे। कोर्ट अब इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करेगी।

इसके पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायुक्त से जानकारी मिली है। उच्चायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार आनंद गिरि को छेड़छाड़ के आरोप में सिडनी की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद वह भारत वापस आ गया।

कोर्ट ने सीबीआई को इस जानकारी को हलफनामें के जरिए एक हफ्ते में दाखिल करने का समय दिया और कहा कि मामले की सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।

महंत को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद हैं आनंद गिरि

पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर याची के अधिवक्ता ने कहा था कि सुनने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरि की गिरफ्तारी की गई थी। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को ऑस्ट्रेलिया से जानकारी लेकर बताने को कहा था।

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आनंद गिरि नरेंद्र गिरि की हत्या के मामले में नैनी जेल में बंद हैं। उन पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उनके साथ पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप भी जेल में बंद हैं। आनंद गिरि ने पहले विशेष अदालत (निचली) में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। याची की ओर से कहा जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरि उनके गुरु थे। उन्हें फंसाया गया है। मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट के समक्ष आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया है।

विस्तार

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में दाखिल जमानत पर अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई आनंद गिरि का आपराधिक रिकार्ड हलफनामें पर दाखिल करे। जिसमें आस्ट्रेलिया में हुई गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी उसमें शामिल रहे। कोर्ट अब इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करेगी।

इसके पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायुक्त से जानकारी मिली है। उच्चायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार आनंद गिरि को छेड़छाड़ के आरोप में सिडनी की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद वह भारत वापस आ गया।

कोर्ट ने सीबीआई को इस जानकारी को हलफनामें के जरिए एक हफ्ते में दाखिल करने का समय दिया और कहा कि मामले की सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।

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