हाईकोर्ट : दुष्कर्म मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक, मांगा जवाब

0
54

[ad_1]

अदालत

अदालत
– फोटो : social media

ख़बर सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में गोरखपुर की अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फर्जी दुष्कर्म केस दर्ज कर सरकार से मुआवजा लेने तथा समझौते के नाम पर ब्लैकमेल करने के मामले की याचिका के साथ इस याचिका को भी संबद्ध कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने शहनाज अंसारी तथा तीन अन्य की याचिका पर  दिया है।

याची के खिलाफ  लगाए गए दुष्कर्म के आरोप में निचली अदालत में सुनवाई हो रही है। निचली अदालत ने याचियों को समन जारी किया है। कोर्ट में याची की ओर से कहा गया कि उसे झूठा और साजिशन फंसाया गया है। कहा गया कि गोरखपुर में नसीमा गैंग काम कर रहा है जो मासूम लोगों को फंसाकर वसूली कर रहा है। एक अधिवक्ता ने कई मासूम लोगों के खिलाफ  इस तरह की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी तरह का मामला प्रयागराज में भी चल रहा है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

यह भी पढ़ें -  New Year 2023: नए साल के जश्न में गलती पड़ सकती है भारी, वाराणसी में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, ये रूट रहेंगे बंद

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में गोरखपुर की अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फर्जी दुष्कर्म केस दर्ज कर सरकार से मुआवजा लेने तथा समझौते के नाम पर ब्लैकमेल करने के मामले की याचिका के साथ इस याचिका को भी संबद्ध कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने शहनाज अंसारी तथा तीन अन्य की याचिका पर  दिया है।

याची के खिलाफ  लगाए गए दुष्कर्म के आरोप में निचली अदालत में सुनवाई हो रही है। निचली अदालत ने याचियों को समन जारी किया है। कोर्ट में याची की ओर से कहा गया कि उसे झूठा और साजिशन फंसाया गया है। कहा गया कि गोरखपुर में नसीमा गैंग काम कर रहा है जो मासूम लोगों को फंसाकर वसूली कर रहा है। एक अधिवक्ता ने कई मासूम लोगों के खिलाफ  इस तरह की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी तरह का मामला प्रयागराज में भी चल रहा है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here