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उन्नाव। अवैध शराब कारोबार में दो सगे भाइयों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बिहार थाना क्षेत्र के गांव अकबारा में पुलिस 26 दिसंबर 2018 को गश्त कर रही थी। जानकारी मिली कि गांव के बाहर कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। पुलिस ने वहां दबिश दी तो अकबारा निवासी राकेश पासी व उसका भाई रमेश पासी को अवैध शराब बनाते हुए पकड़ा।
दोनों को शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में मामला अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई।
सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
उन्नाव। अवैध शराब कारोबार में दो सगे भाइयों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बिहार थाना क्षेत्र के गांव अकबारा में पुलिस 26 दिसंबर 2018 को गश्त कर रही थी। जानकारी मिली कि गांव के बाहर कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। पुलिस ने वहां दबिश दी तो अकबारा निवासी राकेश पासी व उसका भाई रमेश पासी को अवैध शराब बनाते हुए पकड़ा।
दोनों को शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में मामला अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई।
सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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