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एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि मंटोला के टीला अजमेरी खां निवासी आरिफ उर्फ गुड्डू उर्फ शब्बीर तकरीबन 21 साल से जुआ और सट्टा करा रहा था। उसके खिलाफ पहला मुकदमा वर्ष 1999 में लिखा गया था। उस पर गुंडा एक्ट भी लगा था। उसे जेल भी भेजा गया। मगर, उसने यह काम बंद नहीं किया। जेल से बाहर आने के बाद फिर से करने लगता।
आरिफ के खिलाफ वर्तमान में 27 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जुआ अधिनियम, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं। वर्ष 2020 में आरिफ पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। उसको जेल भेजा गया था। पिछले साल वो जमानत पर बाहर आ गया।
आरिफ ने जुआ और सट्टे से करोड़ों की संपत्ति बनाई। इसमें अपनी पत्नी सानिया के नाम पर भी संपत्ति खरीदी। एक मकान तो चार मंजिला है। उसने किरायेदार भी रखे थे। मगर, उसकी कमाई का कोई वैध जरिया नहीं था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्ति को चिह्नित किया। किरायेदारों से मकान खाली करवा लिया गया।
सुनो, सुनो… अपराध से अर्जित संपत्ति कर रहे कुर्क
सुनो, सुनो… आप सभी को सूचित किया जाता है, आज यहां गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरिफ उर्फ गुड्डू उर्फ शब्बीर के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं। वह 1999 से अपराध कारित कर रहा है। अपराध से संपत्ति अर्जित की है। इसे पुलिस कुर्क कर रही है। इसमें दो मकान- चार प्लाट, दो बैंक खाते, गाड़ियां भी कुर्क की जा रही है। आप सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे अपराध से जो भी धन का संचय करेगा, उसकी भी संपत्ति इसी तरह कुर्क की जाएगी। इसलिए सभी कानून का पालन करें। कुछ इसी तरह से एसपी सिटी विकास कुमार ने माइक से बोलकर लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी।
लोग करते रहे चर्चा
टीला अजमेरी खां निवासी आरिफ उर्फ गुड्डू उर्फ शब्बीर के घर पर कभी दबिश देने पहले पुलिस सोचती थी। दबिश के दौरान बवाल हो जाता था। इस कारण पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता था। शुक्रवार को कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोग यही बात कर रहे थे। एक साथ 3.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई है।
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