इलाहाबाद हाईकोर्ट : इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी आधार पर सफर करने का मामला

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इरफान सोलंकी

इरफान सोलंकी
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई सफर करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है। मालूम हो कि कानपुर के ग्वाल टोली थाने में फर्जी आधार कार्ड पर हवाई सफर करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महराजगंज जिला जेल में बंद सपा विधायक सोलंकी पर आरोप है कि एक अन्य अपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अशरफ के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया और हवाई यात्रा की। होटल में भी रुके थे।

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याची का कहना है कि उसे राजनीतिक रंजिश के तहत झूठा फंसाया गया है। सरकारी वकील ने कहा कि याची पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने और हवाई यात्रा करने का आरोप है। याची ने राष्ट्रीय स्तर के पहचान पत्र में छेड़छाड़ कर गंभीर अपराध किया है। घटना की सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि भी हुई है। इसका 16 मुकदमों का अपराधिक इतिहास भी है। सीसमऊ से सपा विधायक सोलंकी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया।

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