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नयी दिल्लीआधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए समाचार प्रसारक बीबीसी इंडिया के खिलाफ फेमा का मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत कुछ कंपनी के अधिकारियों के दस्तावेजों और बयानों की रिकॉर्डिंग भी मांगी है।
जांच अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन को देख रही है, उन्होंने कहा। फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण कर रहे आयकर विभाग की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आईटी विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय, ने तब कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे और कर का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा कुछ प्रेषण पर।
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