उन्नावः किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की कुर्की के आदेश

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उन्नाव। सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी न्यायालय में पेशी पर नहीं आ रहा है। इस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है।
मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को रायबरेली के थाना खीरो के गांव चंदौली दीपकालगंज निवासी बॉबी उर्फ जितेंद्र आठ मार्च 2015 को बहला-फुसलाकर ले गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मेडिकल परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। कुछ महीनों बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। आरोपी कई पेशियों से न्यायालय में हाजिर नहीं आ रहा था। इस पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी फरार हो गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न होने की बात कही। न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने जितेंद्र के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली को पत्र भी भेजा है।

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उन्नाव। सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी न्यायालय में पेशी पर नहीं आ रहा है। इस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है।

मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को रायबरेली के थाना खीरो के गांव चंदौली दीपकालगंज निवासी बॉबी उर्फ जितेंद्र आठ मार्च 2015 को बहला-फुसलाकर ले गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मेडिकल परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। कुछ महीनों बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। आरोपी कई पेशियों से न्यायालय में हाजिर नहीं आ रहा था। इस पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी फरार हो गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न होने की बात कही। न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने जितेंद्र के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली को पत्र भी भेजा है।

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