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-हाईकोर्ट के आदेश पर 13 फरवरी तक भूमि खाली करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गंजमुरादाबाद। बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के गांव हसनपुर मजरा में प्राथमिक विद्यालय के नाम दर्ज भूमि पर बने 8 मकानों पर तहसील प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर नोटिस चस्पा किया है। इसमें 13 फरवरी तक भूमि खाली करने का आदेश दिया गया है। इससे प्रभावित मकान मालिकों में हड़कंप मच गया है।
हसनपुर मजरा में करीब साढ़े चार दशक पूर्व प्राथमिक विद्यालय के लिए करीब 8 बिस्वा भूमि अभिलेखों में दर्ज की गई थी। बाद में यह स्कूल बस्ती के बाहर स्थापित करके भवन बनाकर चालू कर दिया गया था। उसी समय तत्कालीन ग्राम प्रधान तारा चंद्र ने इस भूमि का पट्टा कर दिया था। जिस पर कुंवर पाल, राम सिंह, रामबरन, नंदकिशोर, राजकिशोर, शुभम, राजेश सैनी, अखिलेश कुमार ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। वहीं जमीन को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन था। अदालत ने इन मकानों को अवैध बताते हुए खाली कराने का निर्देश दिया है। इस पर तहसील प्रशासन ने 13 फरवरी तक भूमि खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए।
स्टे मिलने पर ही कार्रवाई रुकेगी: बांगरमऊ एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस भूमि पर निर्माण कराने वालों को नोटिस दिया गया है। निर्माण करने वाले अदालत में अपना पक्ष रखकर स्थगन आदेश लाते हैं तभी कार्रवाई रुकेगी। अगर स्टे नहीं हुआ तो अदालत के आदेश का पालन करते हुए सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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