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उन्नाव। पांच साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने दोषी पाया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रामदास की बेटी रोहिणी ने 2012 में अपनी मर्जी से गांव लोहारमऊ निवासी गोवर्धन से विवाह किया था। उसका एक पुत्र भी था। सात जुलाई 2017 की शाम छह बजे विवाद में गोवर्धन ने पत्नी रोहिणी को जमकर पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह फौजदारी की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने गोवर्धन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गोवर्धन पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
उन्नाव। पांच साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने दोषी पाया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रामदास की बेटी रोहिणी ने 2012 में अपनी मर्जी से गांव लोहारमऊ निवासी गोवर्धन से विवाह किया था। उसका एक पुत्र भी था। सात जुलाई 2017 की शाम छह बजे विवाद में गोवर्धन ने पत्नी रोहिणी को जमकर पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह फौजदारी की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने गोवर्धन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गोवर्धन पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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