[ad_1]
ख़बर सुनें
असोहा। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान होगा। इससे पहले ब्लॉक प्रमुख ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मामले को लेकर वाद दायर किया था। जिस पर बुधवार को पीठ ने सुनवाई की लेकिन मतदान पर रोक नहीं लगाई।
असोहा ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव में रनर रहे आनंद गुप्ता ने 62 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के समर्थन का अविश्वास पत्र 25 जुलाई को डीएम को दिया था। जिस पर डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए 18 अगस्त की तारीख निर्धारित की। इस आदेश के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख हाईकोर्ट पहुंच गए। बुधवार को लखनऊ पीठ की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की और गुरुवार की तारीख दी।
ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव ने बताया कि बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई की थी। अब गुरुवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी। प्रमुख का दावा है कि अविश्वास पर मतदान तो होगा लेकिन न्यायालय ने परिणाम जारी न करने का आदेश दिया है। वहीं गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान पर रोक न लगने पर प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर लीं।
एसडीएम अजीत जायसवाल और सीओ विक्रमाजीत सिंह ने ब्लॉक का दौरा कर बीडीओ संतोष सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन सीओ, सात निरीक्षक और एक कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। ब्लॉक के दोनों ओर 100-100 मीटर तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बताया कि असोहा मार्ग बंद रहेगा। इसलिए लोग मंगतखेड़ा-पुरवा मार्ग से आवागमन कर सकते हैं।
रनर आनंद गुप्ता ने भी बताया कि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई है। जिसमें न्यायालय ने अविश्वास पर मतदान को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं एसडीएम अजीत जायसवाल ने बताया कि अभी तक न्यायालय का कोई भी आदेश उनके पास नहीं आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक गुरुवार को अपने निर्धारित समय पर असोहा ब्लाक कार्यालय में होगी।
असोहा। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान होगा। इससे पहले ब्लॉक प्रमुख ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मामले को लेकर वाद दायर किया था। जिस पर बुधवार को पीठ ने सुनवाई की लेकिन मतदान पर रोक नहीं लगाई।
असोहा ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव में रनर रहे आनंद गुप्ता ने 62 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के समर्थन का अविश्वास पत्र 25 जुलाई को डीएम को दिया था। जिस पर डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए 18 अगस्त की तारीख निर्धारित की। इस आदेश के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख हाईकोर्ट पहुंच गए। बुधवार को लखनऊ पीठ की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की और गुरुवार की तारीख दी।
ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव ने बताया कि बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई की थी। अब गुरुवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी। प्रमुख का दावा है कि अविश्वास पर मतदान तो होगा लेकिन न्यायालय ने परिणाम जारी न करने का आदेश दिया है। वहीं गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान पर रोक न लगने पर प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर लीं।
एसडीएम अजीत जायसवाल और सीओ विक्रमाजीत सिंह ने ब्लॉक का दौरा कर बीडीओ संतोष सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन सीओ, सात निरीक्षक और एक कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। ब्लॉक के दोनों ओर 100-100 मीटर तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बताया कि असोहा मार्ग बंद रहेगा। इसलिए लोग मंगतखेड़ा-पुरवा मार्ग से आवागमन कर सकते हैं।
रनर आनंद गुप्ता ने भी बताया कि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई है। जिसमें न्यायालय ने अविश्वास पर मतदान को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं एसडीएम अजीत जायसवाल ने बताया कि अभी तक न्यायालय का कोई भी आदेश उनके पास नहीं आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक गुरुवार को अपने निर्धारित समय पर असोहा ब्लाक कार्यालय में होगी।
[ad_2]
Source link