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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 15 Feb 2022 11:58 PM IST
सार
कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान विपक्षी (चुनाव आयोग) की ओर से पूरक हलफनामा दाखिल किया गया है। कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर ले लिया है। मनोज कुमार व छह अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के चुनाव के मामले में संशोधित कार्यक्रम जारी किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एमएलसी चुनाव को लेकर अव्यवस्था को मुद्दा बनाया गया है। हाईकोर्ट के समक्ष कुल तीन बिंदुओं पर निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि चुनाव व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।
कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान विपक्षी (चुनाव आयोग) की ओर से पूरक हलफनामा दाखिल किया गया है। कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर ले लिया है। मनोज कुमार व छह अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
याचियों के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय ने तर्क दिया कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। सारे अधिकारी, कर्मचारी उसमें व्यस्त हैं। ऐसे में विधान परिषद का चुनाव कार्यक्रम तो जारी कर दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
याचियों का आरोप, आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा
जिला निर्वाचन कार्यालय मेें कोई उपस्थित नहीं रहता। जो चुनाव से संबंधित प्रार्थनापत्रों, शिकायतों को ले सके और उसके निस्तारण की जानकारी दे सके। कोर्ट ने याचियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदन करने का निर्देश दिया और आयोग से कहा कि वह अभ्यावेदन पर विचार कर सभी जानकारियां याचियों को मुहैया कराएं।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने यूपी में होने वाले विधान परिषद चुनाव की तिथियों में बदलाव किया है। अब नौ अप्रैल को मतदान होगा, जबकि परिणाम 12 अप्रैल को आएंगे। इससे पहले विधान परिषद के चुनाव की तिथियां क्रमश: तीन व सात मार्च तय की गईं थीं, जबकि परिणाम की तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई थी।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के चुनाव के मामले में संशोधित कार्यक्रम जारी किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एमएलसी चुनाव को लेकर अव्यवस्था को मुद्दा बनाया गया है। हाईकोर्ट के समक्ष कुल तीन बिंदुओं पर निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि चुनाव व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।
कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान विपक्षी (चुनाव आयोग) की ओर से पूरक हलफनामा दाखिल किया गया है। कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर ले लिया है। मनोज कुमार व छह अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
याचियों के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय ने तर्क दिया कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। सारे अधिकारी, कर्मचारी उसमें व्यस्त हैं। ऐसे में विधान परिषद का चुनाव कार्यक्रम तो जारी कर दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
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