किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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उन्नाव। चार साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाय
ा है।
गंगाघाट थाना क्षेत्र की एक किशोरी तीन फरवरी 2018 की शाम सात बजे कोचिंग से घर आ रही थी। तभी कल्लू गौतम उर्फ अनूप ने पकड़ लिया और घसीट कर एक कमरे में ले गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर पिटाई की थी। किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। तबसे आरोपी जेल में ही है। मामला अपर जिला जज 12 की कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने कल्लू को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कल्लू पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड का 80 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें -  UP News: उन्नाव में अगवा कर बच्ची से बर्बरता, दुष्कर्म के बाद सिर पटककर हत्या

उन्नाव। चार साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाय

ा है।

गंगाघाट थाना क्षेत्र की एक किशोरी तीन फरवरी 2018 की शाम सात बजे कोचिंग से घर आ रही थी। तभी कल्लू गौतम उर्फ अनूप ने पकड़ लिया और घसीट कर एक कमरे में ले गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

विरोध करने पर पिटाई की थी। किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। तबसे आरोपी जेल में ही है। मामला अपर जिला जज 12 की कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई।

विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने कल्लू को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कल्लू पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड का 80 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।

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