किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की कैद

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उन्नाव। आठ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए जाने पर युवक को न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
बांगरमऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को ऊदन की पत्नी राजकुमारी 12 सितंबर 2013 को लकड़ी लेने के बहाने सड़क पर ले गई थी। वहां ऊदन पहले से खड़ा था। उसने किशोरी को पकड़कर गांव के ही कमलेश काछी को दे दिया था। आरोप था कि कमलेश ने तीन दिन तक किशोरी को अपने कब्जे में रख दुष्कर्म किया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।
मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो 13 की कोर्ट में चल रहा था। मुकदमे के दौरान ऊदन की मौत हो गई थी। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजीव अवस्थी व कविता सिंह की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश दीपाली सिंह ने आरोपी कमलेश को दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपी राजकुमारी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
गैर इरादतन हत्या में पांच को दस साल कैद
उन्नाव। दस साल पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दस साल कारावास की सजा सुनाने के साथ 17500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मनगर निवासी मीतू गुप्ता अपने दोस्त नीरज के साथ घर आ रहा था, तभी मोहल्ले के गौरव पांडे, सोम पांडे, मनीष उर्फ राजू पांडे, गणेश नारायण पांडे, महेंद्र उर्फ अन्नू तिवारी व नितिन चतुर्वेदी ने पुरानी रंजिश के चलते मीतू व नीरज को लाठी-डंडों से मारापीटा था। मारपीट से दोनों को गंभीर चोट आई थी। इलाज के दौरान नीरज की मौत हो गई थी।
मीतू के भाई राहुल गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमे के दौरान आरोपी नितिन चतुर्वेदी की मौत हो गई थी। मामला जिला जज की कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश हरवीर सिंह ने पांचों आरोपियों को 10 वर्ष की कारावास व 17500 अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)

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उन्नाव। आठ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए जाने पर युवक को न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

बांगरमऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को ऊदन की पत्नी राजकुमारी 12 सितंबर 2013 को लकड़ी लेने के बहाने सड़क पर ले गई थी। वहां ऊदन पहले से खड़ा था। उसने किशोरी को पकड़कर गांव के ही कमलेश काछी को दे दिया था। आरोप था कि कमलेश ने तीन दिन तक किशोरी को अपने कब्जे में रख दुष्कर्म किया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।

मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो 13 की कोर्ट में चल रहा था। मुकदमे के दौरान ऊदन की मौत हो गई थी। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजीव अवस्थी व कविता सिंह की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश दीपाली सिंह ने आरोपी कमलेश को दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपी राजकुमारी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

गैर इरादतन हत्या में पांच को दस साल कैद

उन्नाव। दस साल पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दस साल कारावास की सजा सुनाने के साथ 17500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मनगर निवासी मीतू गुप्ता अपने दोस्त नीरज के साथ घर आ रहा था, तभी मोहल्ले के गौरव पांडे, सोम पांडे, मनीष उर्फ राजू पांडे, गणेश नारायण पांडे, महेंद्र उर्फ अन्नू तिवारी व नितिन चतुर्वेदी ने पुरानी रंजिश के चलते मीतू व नीरज को लाठी-डंडों से मारापीटा था। मारपीट से दोनों को गंभीर चोट आई थी। इलाज के दौरान नीरज की मौत हो गई थी।

मीतू के भाई राहुल गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमे के दौरान आरोपी नितिन चतुर्वेदी की मौत हो गई थी। मामला जिला जज की कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश हरवीर सिंह ने पांचों आरोपियों को 10 वर्ष की कारावास व 17500 अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)

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