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उन्नाव। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी नौ फरवरी 2014 को खेत गई थी। गांव के ही मोनू ठाकुर और अरविंद ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने 10 फरवरी को दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। मुकदमा अपर जिला जज 11 पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था।
मुकदमे के दौरान आरोपी अरविंद की मौत हो गई। मंगलवार को मुकदमे पर बहस हुई थी। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने मोनू ठाकुर को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे जेल भेज दिया था। गुरुवार को मुकदमे में अंतिम सुनवाई हुई और न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने मोनू को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
गोमांस तस्कर की जमानत अर्जी खारिज
उन्नाव। बारासगवर थाना पुलिस ने 17 अक्तूबर 2021 को गांव नरपतिखेड़ा के जंगल में इलाहाबाद के बमरौली थानाक्षेत्र के मोहल्ला बकराबाद निवासी मोनू को गोमांस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मोनू की जमानत के लिए वकील ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। गुरुवार को सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव की दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं औरास पुलिस ने थानाक्षेत्र के गांव धमियाना निवासी महेश को 23 मई को अवैध असलहे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। महेश की जमानत के लिए जमानत अर्जी अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चतुर्थी कोर्ट में दी गई थी। गुरुवार को सहायक सहायक अभियोजन अधिकारी नरेंद्र सिंह की दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट शिखा सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
उन्नाव। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी नौ फरवरी 2014 को खेत गई थी। गांव के ही मोनू ठाकुर और अरविंद ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने 10 फरवरी को दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। मुकदमा अपर जिला जज 11 पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था।
मुकदमे के दौरान आरोपी अरविंद की मौत हो गई। मंगलवार को मुकदमे पर बहस हुई थी। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने मोनू ठाकुर को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे जेल भेज दिया था। गुरुवार को मुकदमे में अंतिम सुनवाई हुई और न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने मोनू को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
गोमांस तस्कर की जमानत अर्जी खारिज
उन्नाव। बारासगवर थाना पुलिस ने 17 अक्तूबर 2021 को गांव नरपतिखेड़ा के जंगल में इलाहाबाद के बमरौली थानाक्षेत्र के मोहल्ला बकराबाद निवासी मोनू को गोमांस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मोनू की जमानत के लिए वकील ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। गुरुवार को सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव की दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं औरास पुलिस ने थानाक्षेत्र के गांव धमियाना निवासी महेश को 23 मई को अवैध असलहे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। महेश की जमानत के लिए जमानत अर्जी अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चतुर्थी कोर्ट में दी गई थी। गुरुवार को सहायक सहायक अभियोजन अधिकारी नरेंद्र सिंह की दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट शिखा सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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