कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह केस: हाईकोर्ट का फैसला आज, 13.37 एकड़ भूमि मुक्त वाद का मामला, अब कुछ समय का इंतजार

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Shri krishna janambhoomi Hearing in Allahabad High Court on issue of free land important decision may come

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान और शाही ईदगाह  के बीच भूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकती है। 17 अप्रैल को शाही ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। फैसला 24 अप्रैल को आना था, लेकिन उस दिन एक मई की तारीख दी गई थी। आज फैसला आने की उम्मीद है।

मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद को खारिज करने की मांग को लेकर शाही ईदगाह पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। श्रीकृष्ण विराजमान के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट शाही ईदगाह पक्ष द्वारा उनके मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज करने की मांग को लेकर याचिका पर फैसला सुना सकती है।

बता दें भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से सिविल जज की अदालत में 20 जुलाई 1973 के फैसले को रद्द करने और 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन को श्रीकृष्ण विराजमान के नाम घोषित किए जाने की मांग की गई थी। वादी की ओर से कहा गया था कि जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर 1973 में दिया गया निर्णय वादी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह पक्षकार नहीं था।

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2020 में हुआ था वाद खारिज

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्ति की सुनवाई करते हुए अदालत ने 30 सितंबर 2020 को सिविल वाद खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से अपील दाखिल की गई। विपक्षी ने अपील की पोषणीयता पर आपत्ति की। जिला जज मथुरा की अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए अपील को पुनरीक्षण अर्जी में तब्दील कर दिया।

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