गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी पाया

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सूरत : कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत की एक अदालत ने गुरुवार (23 मार्च) को 2019 के मानहानि मामले में दोषी पाया और दो साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। मानहानि का मामला 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक रैली के दौरान ‘मोदी उपनाम’ पर उनकी टिप्पणी से संबंधित था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है।” यह उसी वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले था।

फैसला सुनाए जाने के वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे।


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भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी और गुजरात के पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”

फैसले से पहले गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने पीटीआई-भाषा से कहा था कि राहुल गांधी अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे और कांग्रेस अपने नेता के समर्थन में खड़ी रहेगी। दोशी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और उन्हें अपना समर्थन दिखाएंगे।



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