[ad_1]
गुरुग्राम, 24 नवंबर (भाषा) हरियाणा के गुरुग्राम जिले में दो साल पहले एक महिला से बलात्कार के मामले में एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी और महिला का पति एक ही निजी फर्म में काम करते थे, जिसके कारण वह नियमित रूप से उसके मानेसर स्थित घर आया करता था।
2 जून 2020 को जब उसका पति ड्यूटी पर था तब प्रकाश छुट्टी पर था और उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना का खुलासा करने पर उसके पति और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
डर के मारे महिला ने पति को नहीं बताया तो प्रकाश ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि वह बार-बार उसे फोन करता था और फिर से दुष्कर्म करने की धमकी देता था।
प्रकाश को बाद में 3 सितंबर, 2020 को शिकायत दर्ज कराने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी पीटीआई से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय परिवर्तन नहीं किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)
[ad_2]
Source link