गैंगस्टर के आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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उन्नाव। गैंगस्टर एक्ट के आठ आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
कानपुर के नौबस्ता निवासी अविनाश पासवान पर बिहार थाना पुलिस ने नौ मई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। अविनाश पर चोरी, अवैध हथियार, तस्करी में मुकदमे दर्ज हैं। गंगाघाट के सूरज निषाद पर गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने तीन जुलाई 2022 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। सूरज पर 11 मुकदमे दर्ज हैं।
वहीं मौरावां थाना क्षेत्र के कसबा निवासी गौरव सिंह पर 4 जुलाई 2022 को गैंगस्टर लगाया गया था। उस पर लूट का माल बेचने का आरोप है। अचलगंज थाना क्षेत्र बड़ौरा गांव निवासी नरेंद्र, विद्याशंकर उर्फ बउवा, अरविंद लोध के खिलाफ 7 अगस्त 2022 को कार्रवाई की गई थी। तीनों पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 मामले पंजीकृत है। गंगाघाट के ही रजनीश लोध के खिलाफ पुलिस ने 6 जुलाई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
कानपुर के मछरिया निवासी सलीम पर अजगैन कोतवाली पुलिस ने 26 अगस्त 2022 को गैंगस्टर लगाया था। आठों आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी अपर जिला जज पांच की कोर्ट में दी थी। शुक्रवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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उन्नाव। गैंगस्टर एक्ट के आठ आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।

कानपुर के नौबस्ता निवासी अविनाश पासवान पर बिहार थाना पुलिस ने नौ मई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। अविनाश पर चोरी, अवैध हथियार, तस्करी में मुकदमे दर्ज हैं। गंगाघाट के सूरज निषाद पर गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने तीन जुलाई 2022 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। सूरज पर 11 मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं मौरावां थाना क्षेत्र के कसबा निवासी गौरव सिंह पर 4 जुलाई 2022 को गैंगस्टर लगाया गया था। उस पर लूट का माल बेचने का आरोप है। अचलगंज थाना क्षेत्र बड़ौरा गांव निवासी नरेंद्र, विद्याशंकर उर्फ बउवा, अरविंद लोध के खिलाफ 7 अगस्त 2022 को कार्रवाई की गई थी। तीनों पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 मामले पंजीकृत है। गंगाघाट के ही रजनीश लोध के खिलाफ पुलिस ने 6 जुलाई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।

कानपुर के मछरिया निवासी सलीम पर अजगैन कोतवाली पुलिस ने 26 अगस्त 2022 को गैंगस्टर लगाया था। आठों आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी अपर जिला जज पांच की कोर्ट में दी थी। शुक्रवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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