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उन्नाव। गैंगस्टर के मामले में चार को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सात अक्तूबर 2002 को सफीपुर कोतवाली पुलिस ने बांगरमऊ थाना क्षेत्र के गांव मल्हापुर निवासी नंगू उर्फ ऊदन व वीरू सिंह, फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के गांव खजुरिया मादापुर निवासी गया प्रसाद व उमरिया भगवंतपुर निवासी अरविंद कुमार उर्फ सिपाही लाल पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
इन पर हत्या, मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी व अवैध शस्त्र रखने जैसी गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत थे।
वर्तमान में गैंगस्टर एक्ट का मामला अपर जिला जज पांच की कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी कि दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने चारों को दोषी पाते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है।
उन्नाव। गैंगस्टर के मामले में चार को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सात अक्तूबर 2002 को सफीपुर कोतवाली पुलिस ने बांगरमऊ थाना क्षेत्र के गांव मल्हापुर निवासी नंगू उर्फ ऊदन व वीरू सिंह, फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के गांव खजुरिया मादापुर निवासी गया प्रसाद व उमरिया भगवंतपुर निवासी अरविंद कुमार उर्फ सिपाही लाल पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
इन पर हत्या, मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी व अवैध शस्त्र रखने जैसी गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत थे।
वर्तमान में गैंगस्टर एक्ट का मामला अपर जिला जज पांच की कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी कि दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने चारों को दोषी पाते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है।
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