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उन्नाव। कोर्ट ने गैंगस्टर के तीन आरोपियों को ढाई- ढाई के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जीआरपी ने यात्रियों के साथ लूटपाट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कोतवाली थानाक्षेत्र के हुसैन नगर गांव निवासी आजाद, मसवासी गांव के विमल व कानपुर नगर के थाना रेलबाजार के जमुनियाबाग निवासी आरिफ के खिलाफ पांच नवंबर 2019 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। मामला अपर जिला जज पंचम गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए ढाई- ढाई साल के कारावास व पांच, पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उन्नाव। कोर्ट ने गैंगस्टर के तीन आरोपियों को ढाई- ढाई के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जीआरपी ने यात्रियों के साथ लूटपाट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कोतवाली थानाक्षेत्र के हुसैन नगर गांव निवासी आजाद, मसवासी गांव के विमल व कानपुर नगर के थाना रेलबाजार के जमुनियाबाग निवासी आरिफ के खिलाफ पांच नवंबर 2019 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। मामला अपर जिला जज पंचम गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए ढाई- ढाई साल के कारावास व पांच, पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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