गैर इरादतन हत्या के प्रयास में आरोपी को मिली चार साल की सजा

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उन्नाव। 10 साल पहले के गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के गांव आईमाखेड़ा मजरा मकूर निवासी रामगोपाल पत्नी मुन्नी देवी के साथ छह अक्तूबर 2012 की रात लगभग आठ बजे घर के बाहर बैठा था। रामगोपाल के चाचा धनीराम नशे में आकर गालीगलौज करने लगे। विरोध पर धनीराम ने मुन्नी देवी के सिर पर डंडा मार दिया था।
वह बेहोश होकर गिर पड़ी थीं। रामगोपाल की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर धनीराम को जेल भेजा था। कुछ समय बाद धनीराम को जमानत मिल गई थी।
वर्तमान में मुकदमा अपर जिला जज छह की कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई। सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों व सुबूतों के आधार पर जज आलोक शर्मा ने धनीराम को चार साल की सजा सुनाई है।

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उन्नाव। 10 साल पहले के गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अजगैन कोतवाली क्षेत्र के गांव आईमाखेड़ा मजरा मकूर निवासी रामगोपाल पत्नी मुन्नी देवी के साथ छह अक्तूबर 2012 की रात लगभग आठ बजे घर के बाहर बैठा था। रामगोपाल के चाचा धनीराम नशे में आकर गालीगलौज करने लगे। विरोध पर धनीराम ने मुन्नी देवी के सिर पर डंडा मार दिया था।

वह बेहोश होकर गिर पड़ी थीं। रामगोपाल की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर धनीराम को जेल भेजा था। कुछ समय बाद धनीराम को जमानत मिल गई थी।

वर्तमान में मुकदमा अपर जिला जज छह की कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई। सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों व सुबूतों के आधार पर जज आलोक शर्मा ने धनीराम को चार साल की सजा सुनाई है।

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