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उन्नाव। युवती से छेड़छाड़ के मुकदमे में न्यायाधीश ने युवक को दोषी पाया और एक साल के सश्रम कारावास सुनाया है। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती के साथ वर्ष 2009 में कॉलेज जाते समय आरोपी शकील उर्फ चिकना ने छेड़छाड़ की थी। दर्ज कराई गई एफआईआर में पीड़िता ने शकील पर हाथ पकड़ कर खींचने की कोशिश और शोर मचाने पर धमकी देकर भागने का आरोप भी लगाया था।
मुकदमा सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजक मनोज कुमार शुक्ला और विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश प्रतिभा शुक्ला शकील को दोषी पाते हुए ने आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उन्नाव। युवती से छेड़छाड़ के मुकदमे में न्यायाधीश ने युवक को दोषी पाया और एक साल के सश्रम कारावास सुनाया है। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती के साथ वर्ष 2009 में कॉलेज जाते समय आरोपी शकील उर्फ चिकना ने छेड़छाड़ की थी। दर्ज कराई गई एफआईआर में पीड़िता ने शकील पर हाथ पकड़ कर खींचने की कोशिश और शोर मचाने पर धमकी देकर भागने का आरोप भी लगाया था।
मुकदमा सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजक मनोज कुमार शुक्ला और विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश प्रतिभा शुक्ला शकील को दोषी पाते हुए ने आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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