ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी की अदालत आज सुनाएगी फैसला, पुलिस ने लगाई धारा 144

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नई दिल्ली: वाराणसी की एक अदालत आज (12 सितंबर, 2022) ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में याचिका की सुनवाई पर फैसला सुनाएगी। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

जिला अदालत के आदेश से पहले वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने रविवार को कहा कि वाराणसी आयुक्तालय में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है और अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में धार्मिक नेताओं से बातचीत करने को कहा गया है ताकि शांति बनी रहे. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टरों में बांटा गया है, जहां जरूरत के मुताबिक पुलिस बल आवंटित किए गए हैं। गणेश ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

उल्लेखनीय है कि काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी स्थल में पूजा करने की अनुमति देने के लिए पांच हिंदू महिलाओं द्वारा याचिका दायर की गई थी। दूसरी ओर, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उसने याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया है।

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हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था।

इससे पहले, एक निचली अदालत ने परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई.

हिंदू पक्ष ने निचली अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)



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