ज्यादा उछल रहा था…मार डाला: गैंग के लिए करता था शराब-पानी का इंतजाम, रोहित सिंह बोला- बढ़ने लगे थे भाव

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कानपुर के ग्वालटोली खलासी लाइन में बीच चौराहे पर सत्यम पांडेय उर्फ नंगू (15) की हत्या के मुख्य आरोपी रोहित सिंह उर्फ टोटा को सत्यम का गिरोह में बढ़ता कद उसे हजम नहीं हो रहा था। रोहित ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सत्यम गैंग के लोगों के लिए शराब-पानी का इंतजाम करता था।

धीरे-धीरे उसके भाव बढ़ने लगे थे। इसी दौरान सत्यम ने साथियों के साथ मिलकर उसे पीट भी दिया था। इस वजह से उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने एक और आरोपी आयुष को गिरफ्तार किया है। अभी छह आरोपी फरार हैं। पांच जून की रात को सत्यम पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उसकी उसकी चाची प्रीति वाल्मिकी ने रोहित सिंह व अज्ञात के खिलाफ ग्वालटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना में पुलिस ने खलासी लाइन निवासी मुख्य आरोपी रोहित सिंह उर्फ टोटा और आयुष उर्फ निक्की को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से तमंचा, 32 बोर की पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं।



प्रत्युष के आने की थी सूचना, पहुंच गया सत्यम

पुलिस पूछताछ में रोहित सिंह ने बताया कि उसका और आयुष का एक गिरोह है। दूसरा गिरोह अजय शर्मा और प्रत्युष गुप्ता का है। सत्यम पांडेय, प्रत्युष गुप्ता गिरोह का सदस्य था। तीन और चार जून को दोनों गिरोह के बीच झगड़ा हुआ था। दो दिन बाद सूचना मिली कि प्रत्युष पांच जून की रात खलासी लाइन चौराहा पर आ रहा है। वे लोग पहले से ही वहां पहुंच गए। वहीं पर सत्यम मिल गया। उससे झगड़ा होने लगा और गोली मार दी।

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दोनों आरोपियों पर दर्ज हैं आधा दर्जन केस

आरोपी रोहित सिंह के खिलाफ खलासी लाइन निवासी दुर्गा शंकर मिश्रा ने 13 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके भाई विजय शंकर मिश्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। सुसाइड नोट में रोहित सिंह को जिम्मेदार बताया था। इस मामले में वह जेल गया था और 2022 में छूटकर आया था।


आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट भी हुई थी दर्ज

इसके अलावा ग्वालटोली में आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज थी। वहीं दूसरे आरोपित आयुष उर्फ निक्की के खिलाफ ग्वालटोली में पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, बलवा मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना, आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है।


आर्म्स एक्ट की बढ़ाई गई धारा

एडिशल डीसीपी सेंट्रल आरती सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से तमंचा और पिस्टल बरामद हुआ है। लिहाजा विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ हत्या के साथ ही भीड़ में शामिल होकर हिंसा करने, गैर कानूनी सभा करने, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध करने की धारा बढ़ाई गई है।


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