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चंडीगढ़, 29 नवंबर (आईएएनएस)| राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल ने मंगलवार को कहा कि राज्य में नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उन्हें आत्मरक्षा के उद्देश्य से ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
हथियारों के महिमामंडन के खिलाफ अभियान के बारे में भ्रम की स्थिति को साफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार को ले जा सकता है, लेकिन किसी को डराने के लिए इसका महिमामंडन या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि, इसी तरह, उचित सत्यापन के बाद खतरे की धारणा को देखते हुए योग्यता के आधार पर नए शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर शस्त्रों के महिमामंडन के खिलाफ अभियान चलाया गया था.
इस अभियान के तहत लाइसेंसधारियों के पतों की जांच के अलावा लाइसेंसी हथियारों की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि हथियारों के इस महिमामंडन को रोकने के लिए लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आग्नेयास्त्रों के साथ अपनी तस्वीरें हटाने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था।
इसके अलावा, घृणित अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, आईजीपी ने कहा, सभी सीपी और एसएसपी को नफरत फैलाने वालों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता अपनाने के लिए कहा गया है, जो जानबूझकर समाज के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी पीटीआई से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय परिवर्तन नहीं किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)
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