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इरोड: यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को यहां एक लड़की का यौन शोषण करने वाले एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष द्वारा 2019 में लड़की का यौन उत्पीड़न करने का मामला साबित होने के बाद जिला महिला अदालत ने उसे दोषी ठहराया। महिला अदालत की न्यायाधीश मालथी ने सेंथिलकुमार को 20 साल की सजा सुनाई और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार को पीड़ित लड़की को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सेंथिलकुमार (33) उक्करम में अपने आवास के पास खेल रही बच्ची (द्वितीय कक्षा में पढ़ रही) को एक सुनसान जगह पर ले गया और मौके से भागने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद बच्ची घर लौटी और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। लड़की के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सेंथिलकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।
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