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नई दिल्ली: एक दिन पहले एमसीडी हाउस में छह सदस्यीय स्थायी समिति के चुनाव के दौरान हुए हंगामे के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर आप और भाजपा के बीच पोस्टर वार छिड़ गया। भाजपा ने शनिवार को आप विधायक आतिशी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें “खलनायक” कहा और उन पर दिल्ली नगर निगम हाउस में छह सदस्यीय स्थायी समिति के चुनाव के दौरान हंगामा करने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी ने मेयर शैली ओबेरॉय के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी और दुर्गेश पाठक की मॉर्फ्ड तस्वीरों के साथ नकली फिल्म पोस्टर साझा करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, “आप की ‘खलनायिका’ जिसने सदन में हिंसा और तानाशाही का तांडव किया।”
आप की “खल-नायिका” pic.twitter.com/yp3v7Tw2wQ– बीजेपी दिल्ली (@ BJP4Delhi) 25 फरवरी, 2023
आप ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, पार्षद रेखा गुप्ता सहित अन्य नेताओं के साथ “बैलट चोर मचाए शोर” शीर्षक वाला एक मॉक-अप पोस्टर भी साझा किया। आप ने ट्वीट कर कहा, ‘जो बीजेपी वाले इतना शोर मचा रहे हैं. ये वही हैं जिन्होंने बैलेट पेपर चुराए और लोकतंत्र के हत्यारे हैं.’
बीजेपी वाले जो इतना मचा रहे शोर हैं,
ये ही लोकतंत्र के हत्यारे और बैलट चोर हैं। pic.twitter.com/mfsZyPzqEu– आम आदमी पार्टी दिल्ली (@AAPDelhi) 25 फरवरी, 2023
मेयर शैली ओबेरॉय, जो चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) थीं, ने 24 फरवरी को एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को सुबह 11 बजे नए सिरे से मतदान की घोषणा की थी। नगरपालिका हाउस।
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ओबेरॉय द्वारा शुक्रवार को चुनाव के दौरान डाले गए वोट को अवैध घोषित करने के बाद भाजपा पार्षदों ने सदन में विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया।
दोनों पक्षों के पार्षदों के बीच हिंसक झड़प होते ही हंगामे में कोहराम मच गया। ओबेरॉय ने नतीजे घोषित करना शुरू ही किया था कि हंगामा शुरू हो गया।
भाजपा को राहत देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए 27 फरवरी को होने वाले पुनर्निर्वाचन पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया महापौर ने नए सिरे से आदेश देने में अपनी शक्तियों से परे काम किया। जनमत।
न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने फिर से चुनाव के खिलाफ भाजपा पार्षदों की दो याचिकाओं पर अदालती छुट्टी के दिन हुई विशेष सुनवाई में कहा कि दिल्ली के महापौर के पास पहले के चुनाव को अमान्य घोषित करने और फिर से चुनाव कराने का अधिकार है। -24 फरवरी को हुए पिछले मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना चुनाव।
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