दिल्ली किशोर की ऑटोप्सी कहती है कि बाईं आंतों में क्रूर छुरा घोंपा ‘हैंगिंग आउट’: रिपोर्ट

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घटना के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि साहिल ने लड़की पर चाकू से कई वार किए।

नयी दिल्ली:

नाबालिग लड़की की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 28 मई को दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में आरोपी साहिल द्वारा 16 बार चाकू मारे जाने के बाद उसके आंतरिक अंगों को पेट से बाहर लटका दिया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को अस्पताल से 16-17 पेज की चार्जशीट मिली है, जिसमें हत्या का भयानक ब्यौरा दिया गया है.

पुलिस सूत्रों ने कहा कि पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ है कि साहिल के हमले इतने गंभीर और क्रूर थे कि पीड़ित के आंत सहित आंतरिक अंग बाहर आ गए।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी साहिल ने उसे कई बार चाकू मारा और फिर उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया। पीड़िता के शरीर पर चोट के कई निशान इस बात की पुष्टि करते हैं। सिर के क्षेत्र में कुछ हड्डियाँ भी दरारें और चोटों के साथ पाई गई हैं।

सूत्रों ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर चाकुओं के 16 घावों में से सबसे अधिक घाव कंधे से लेकर कूल्हे तक के क्षेत्र में मौजूद हैं।

साथ ही, उसके शरीर में कई हड्डियाँ टूटी हुई हालत में पाई गई हैं, जो हत्या की क्रूरता को दर्शाती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, यह आरोपी साहिल द्वारा पीड़िता के शरीर पर कई क्रूर हमलों का परिणाम है।

इस बीच पुलिस ने मौका-ए-वारदात से चाकू और जूते बरामद कर लिए हैं, जिसे वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है.

पुलिस ने कहा कि 28 मई को नई दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल नाम के 20 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर कई बार चाकू घोंपने के बाद नाबालिग की हत्या कर दी थी और उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया था।

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आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 29 मई को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास से गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले 1 मई को पुलिस ने शाहबाद डेयरी इलाके में आरोपी द्वारा कथित तौर पर नाबालिग को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया था।

घटना के सीसीटीवी फुटेज में साहिल को कथित तौर पर लड़की पर चाकू से कई बार वार करते हुए दिखाया गया है। जब वह जमीन पर गिर गई तब भी उसने उसे चाकू मारना जारी रखा। उसने उसे लात मारी और फिर पास में पड़ी एक कंक्रीट की पटिया ले ली और उसके सिर पर वार किया। यह सब उस समय हुआ जब फ़ुटेज में दिखाया गया कि लोग घटनाओं को देख रहे हैं और बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाबालिग के साथ संबंध था, लेकिन 28 मई की रात दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने कहा कि उसने मामले में शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)

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