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नई दिल्ली:
केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने आज ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP) के चरण 3 के तहत प्रतिबंधों को लागू किया क्योंकि हवा की गुणवत्ता खराब होने की संभावना थी।
दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता आज ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई।
आज आयोजित एक बैठक में, समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति के साथ-साथ मौसम विभाग और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान का आकलन किया।
जीआरएपी के चरण 3 के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, प्रतिबंधों में शामिल हैं; आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधि पर प्रतिबंध।
क्षेत्र के लिए अनुमोदित ईंधनों की मानक सूची के अनुसार ईंधन पर नहीं चलने वाले औद्योगिक संचालन पर प्रतिबंध।
ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट जो दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वीकृत ईंधन पर काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें संचालन बंद करना होगा। स्टोन क्रशर, खनन और इससे जुड़ी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
राज्य सरकारें पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।
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