दिल्ली शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार, आप अब हाईकोर्ट जाएगी

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई की हिरासत में चल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी अब दिल्ली HC का रुख करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सिसोदिया के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, और उनसे ‘वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने’ को कहा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने पाया कि गिरफ्तार आप नेता के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने के उपाय हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया, ताकि एजेंसी को “उचित और निष्पक्ष” सवालों के “वास्तविक और वैध” जवाब मिल सकें।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी घोटाला मामले में सिसोदिया को पांच दिनों के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सीबीआई की याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली।

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ट्रायल जज ने कहा कि हालांकि आरोपी पहले दो मौकों पर इस मामले की जांच में शामिल हुआ था, यह भी देखा गया है कि वह अपनी परीक्षा और पूछताछ के दौरान पूछे गए अधिकांश सवालों के संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा है। इस प्रकार, अब तक की गई जांच के दौरान कथित तौर पर उनके खिलाफ सामने आए आपत्तिजनक सबूतों को वैध रूप से स्पष्ट करने में वह विफल रहे हैं।

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यह सच है कि उनसे आत्म-अपराधी बयान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन न्याय के हितों और एक निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें उन सवालों के कुछ वैध जवाब देने की आवश्यकता है जो जांच अधिकारी (IO) द्वारा उनसे पूछे जा रहे हैं। ट्रायल जज ने कहा था।

सीबीआई ने रविवार शाम सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया।

इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में न्यायाधीश की अनुमति लेने के बाद मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी।

जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह आबकारी नीति मामले में आरोपी नहीं है।

सीबीआई ने आप के संचार प्रभारी विजय नायर से भी पूछताछ की थी, जो ईडी द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।

नायर को इससे पहले सीबीआई आबकारी नीति मामले में अदालत ने जमानत दी थी।



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