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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : Social Media
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चिनहट इलाके की रहने वाली 21 साल की युवती की शादी पंजाब के गोविंद राय उर्फ मोनू से तय हुई थी। परिजनों ने मिलकर रोका की रस्म भी पूरी की। दोनों में बातचीत होने लगी। अचानक युवती के पिता की मौत हो गई। युवती का मंगेतर अपनी मां के साथ शोक जताने आया। इस दौरान उसने युवती से शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला चार रात तक चलता रहा। इसके बाद युवती को मांगलिक बताकर शादी से इनकार कर दिया। करीब एक साल के मानमनौव्वल के बाद पीड़िता ने चिनहट थाने में केस दर्ज कराया। आरोपी नौ महीने से जमानत का प्रयास कर रहा है।
एक साल पहले 15 जून को चिनहट थाने में युवती ने केस दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि उसके मंगेतर ने मांगलिक होने की बात कहकर शादी से मना कर दिया। इससे पहले उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी मंगेतर को चिनहट पुलिस ने 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। विवेचक एसआई अभिषेक पांडेय ने आरोपी गोविंद राय उर्फ मोनू को विवेचना के दौरान दुष्कर्म का आरोपी पाया।
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गिरफ्तारी के दो दिन बाद 29 सितंबर 2022 को मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसके बाद से ही आरोपी जमानत के लिए प्रयास कर रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को यह आदेश दिया कि युवती की कुंडली जांच कर बताया जाए कि वह मांगलिक है या नहीं। शनिवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी।
इसके बाद कहा कि हाईकोर्ट गुण-दोष के आधार पर आरोपी की जमानत पर 26 जून को सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। इस मामले में चिनहट प्रभारी निरीक्षक आलोक राव ने बताया कि पीड़िता से दुष्कर्म हुआ था। विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोपी को नौ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे, सभी विवेचना में सही पाए गए थे।
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