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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 05 May 2022 09:35 PM IST
सार
सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर पर दुष्कर्म, हत्या, षड्यंत्र, अपहरण, साक्ष्य मिटाने सहित कई जघन्य अपराधों के आरोप हैं। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है।
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विस्तार
नोएडा में हुए निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ अपीलों की सुनवाई शुरू हो गई है । कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 12 मई नियत की है। अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ कर रही है।
मामलों में सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर पर दुष्कर्म, हत्या, षड्यंत्र, अपहरण, साक्ष्य मिटाने सहित कई जघन्य अपराधों के आरोप हैं। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है। पंढेर को एक में फांसी व कुछ में उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। सुरेंद्र कोली मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी डी-5 सेक्टर 31 नोएडा का केयर टेकर था। लड़कियों को फंसाता था। नौकरी पर रख दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर लाश नाले में फेंक देता था। पंढेर भी दुराचार करने सहित षड्यंत्र मे शामिल था।
सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है। एक केस में सजा पर अमल में देरी के कारण हाईकोर्ट ने फांसी को आजीवन कैद में तब्दील कर दिया गया है। पंढेर को भी एक में फांसी तो अधिकांश में कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की है। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर मेडिकल जांच रिपोर्ट आरोपी को दी जा चुकी है। अब सजा के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई है।
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