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निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई उनके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी के कारण नहीं हो सकी। मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने अपीलों को अन्य खंडपीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने लगभग एक दर्जन से अधिक केसों में अधिकांश में फांसी की सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ कुल 13 अपीलें दाखिल है।
सीबीआई की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी अधिवक्ता लगातार तीसरी बार सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की जिस पर कोर्ट ने सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में निठारी गांव की नाबालिग लड़कियां गायब हो रही थी। मानव कंकाल नोएडा स्थित पंढेर के मकान से बहने वाले नाले में नर कंकाल मिले। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने लड़कियों से दुराचार कर नृशंस हत्या कर लाश के टुकड़े कर खून पीना, पकाकर खाने जैसे गंभीर अपराधों का खुलासा किया।
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