पीएमएलए मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को मिली जमानत, 26 महीने बाद यूपी जेल से रिहा

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लखनऊ: हाथरस साजिश मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई। कप्पन, अन्य लोगों के साथ 5 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक दलित महिला के बलात्कार और हत्या के बाद हाथरस जाते समय आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कप्पन 26 महीने बिताने के बाद यूपी की जेल से बाहर होंगे। लखनऊ की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में कप्पन और छह अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में आरोप तय किए। कप्पन को इस साल की शुरुआत में 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर आतंकी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

शीर्ष अदालत ने इसके बाद कप्पन को छह सप्ताह तक दिल्ली में रहने का निर्देश दिया और उसके बाद वह केरल में स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के एक अलग मामले में पत्रकार जेल में रहा।

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मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। पीठ ने कहा, “हर व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है… वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीड़िता को न्याय की जरूरत है… क्या यह कानून की नजर में अपराध होगा?” यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि 5 अक्टूबर को उन्होंने दंगा भड़काने के लिए हाथरस जाने का फैसला किया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।



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