फिरोजाबाद: मुलायम सिंह यादव के समधी रामप्रकाश यादव समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी के वारंट जारी

0
30

[ad_1]

अमर उजाला नेटवर्क, फिरोजाबाद
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 20 Apr 2022 12:25 PM IST

ख़बर सुनें

फिरोजाबाद में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। न्यायालय ने आरोपियों को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है।

मामला थाना लाइनपार क्षेत्र का है। सितंबर 2018 में नगला विष्णु निवासी वीरेंद्र पुत्र किशन स्वरूप ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एवं शिकोहाबाद के पूर्व चेयरमैन रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू सहित 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। 

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में पूर्व चेयरमैन सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। न्यायालय के नए नियम के तहत स्टे अवधि 6 माह तक मान्य है। 

स्टे अवधि समाप्त होने के साथ ही सीजेएम न्यायालय ने आरोपियों को नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आने के कारण न्यायालय ने पूर्व चेयरमैन रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू बनवारी लाल जलदेवी राजबहादुर बेबी सरोज देवी ओंकार सिंह 12 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें -  कानपुर: ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के लिए सौ से ज्यादा अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त, खाली कराई गई 7000 वर्गमीटर जमीन
फिरोजाबाद में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। न्यायालय ने आरोपियों को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है।

मामला थाना लाइनपार क्षेत्र का है। सितंबर 2018 में नगला विष्णु निवासी वीरेंद्र पुत्र किशन स्वरूप ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एवं शिकोहाबाद के पूर्व चेयरमैन रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू सहित 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। 

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में पूर्व चेयरमैन सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। न्यायालय के नए नियम के तहत स्टे अवधि 6 माह तक मान्य है। 

स्टे अवधि समाप्त होने के साथ ही सीजेएम न्यायालय ने आरोपियों को नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आने के कारण न्यायालय ने पूर्व चेयरमैन रामप्रकाश यादव उर्फ नेहरू बनवारी लाल जलदेवी राजबहादुर बेबी सरोज देवी ओंकार सिंह 12 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here