बैकफुट पर जिलापूर्ति विभाग, कार्डधारकों में दहशत बरकरार

0
26

[ad_1]

ख़बर सुनें

उन्नाव। जिलापूर्ति कार्यालय में पात्र गृहस्थी वाले राशनकार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। सोमवार को कार्यालय खुलते ही काफी संख्या में लोग कार्ड निरस्त करने का आवेदन लेकर पहुंच गए। अधिकारी सोमवार को आवेदकों को समझाते नजर आए कि किसी से भी अब तक लिए गए राशन की रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं के कार्ड निरस्त होंगे, जो अपात्र हैं। एक मई से अब तक जिले में 19650 लोगों ने कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है।
जिले में राशनकार्ड सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय में कार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ जुटी। इससे कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर आकर सरेंडर का आवेदन लेना पड़ा। लोगों का कहना है कि वह रिकवरी के डर से कार्ड लौटा रहे हैं। वहीं खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू की ओर से जारी शासनादेश के बाद पूर्ति विभाग ने अपने कदम खींचे हैं।
अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि वह किस तरह लोगों को कार्ड सरेंडर करने से रोकें। यही वजह है जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारी भी शासन की गाइड लाइन की जानकारी भी दे रहे हैं। वहीं जिला पूर्ति कार्यालय से लेकर तहसीलों तक में कार्ड सरेंडर करने के आवेदनों के बंडल बढ़ते जा रहे हैं। अपात्रों को बाहर करने में पूर्ति विभाग के कर्मचारी, सर्वे और ऑनलाइन फीडिंग को लेकर परेशान हैं।
घर में टीवी और बाइक होने पर भी राशनकार्ड निरस्त करने की चेतावनी और रिकवरी की बात कहने वाले कर्मचारी सोमवार को कुछ भी कहने से बचते रहे। सोमवार की शाम जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और अब तक खाद्यान्न लेने वाले अपात्रों से रिकवरी को लेकर सफाई दी। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण कार्ड धारकों की अपात्रता के बिंदु बताए हैं।
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि लोग राशन कार्ड सरेंडर आवेदन जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिना जांच किए किसी का भी कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा। सभी कार्डधराकों को राशन भी तब तक मिलता रहेगा जब तक सर्वें और जांच पूरी नहीं हो जाएगी। सभी कार्डधारकों को अभी तीन माह तक राशन मिलता रहेगा। इसी अवधि में जांच पूरी कर ली जाएगी।
राशन कार्ड सूची से निष्कासन के लिए जरूरी मानक
शहरी क्षेत्र
आयकर दाता, परिवार के सदस्यों के पास चार पहिया वाहन, एसी, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, परिवार जिसके स्वामित्व सदस्यों और अकेले 100 वर्ग मीटर प्लाट, मकान या कार्पेट एरिया में आवासीय फ्लैट, कार्डधारक या उसके सदस्यों के स्वामित्व में आठ वर्ग मीटर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान, परिवार जिनके सदस्यों के पास शस्त्र लाइसेंस होना, परिवार के सभी सदस्यों की आय तीन लाख से अधिक प्रति वर्ष होना
ग्रामीण क्षेत्र
आयकर दाता, परिवार में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, पांच केवीए जनरेटर, परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या अकेले पांच एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय दो लाख से अधिक, परिवार में सदस्यों के नाम पर शस्त्र लाइसेंस
23 दिन में सरेंडर आवेदनों पर एक नजर
हसनगंज 1650
पुरवा 2600
सफीपुर 2200
बीघापुर 2200
सदर 2200
शहर 3500
गंगाघाट 1000
बांगरमऊ 4300
जिले में कार्डधारकों की संख्या
पात्र गृहस्थी कार्ड 495740
पात्र गृहस्थी यूनिट 2018801
अंत्योदय कार्डधारक 114371
अंत्योदय यूनिट 357017

यह भी पढ़ें -  Unnao News: खेलते समय गिरा प्लॉट का गेट बच्ची की मौत, सहेली घायल

उन्नाव। जिलापूर्ति कार्यालय में पात्र गृहस्थी वाले राशनकार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। सोमवार को कार्यालय खुलते ही काफी संख्या में लोग कार्ड निरस्त करने का आवेदन लेकर पहुंच गए। अधिकारी सोमवार को आवेदकों को समझाते नजर आए कि किसी से भी अब तक लिए गए राशन की रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं के कार्ड निरस्त होंगे, जो अपात्र हैं। एक मई से अब तक जिले में 19650 लोगों ने कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है।

जिले में राशनकार्ड सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय में कार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ जुटी। इससे कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर आकर सरेंडर का आवेदन लेना पड़ा। लोगों का कहना है कि वह रिकवरी के डर से कार्ड लौटा रहे हैं। वहीं खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू की ओर से जारी शासनादेश के बाद पूर्ति विभाग ने अपने कदम खींचे हैं।

अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि वह किस तरह लोगों को कार्ड सरेंडर करने से रोकें। यही वजह है जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारी भी शासन की गाइड लाइन की जानकारी भी दे रहे हैं। वहीं जिला पूर्ति कार्यालय से लेकर तहसीलों तक में कार्ड सरेंडर करने के आवेदनों के बंडल बढ़ते जा रहे हैं। अपात्रों को बाहर करने में पूर्ति विभाग के कर्मचारी, सर्वे और ऑनलाइन फीडिंग को लेकर परेशान हैं।

घर में टीवी और बाइक होने पर भी राशनकार्ड निरस्त करने की चेतावनी और रिकवरी की बात कहने वाले कर्मचारी सोमवार को कुछ भी कहने से बचते रहे। सोमवार की शाम जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और अब तक खाद्यान्न लेने वाले अपात्रों से रिकवरी को लेकर सफाई दी। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण कार्ड धारकों की अपात्रता के बिंदु बताए हैं।

जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि लोग राशन कार्ड सरेंडर आवेदन जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिना जांच किए किसी का भी कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा। सभी कार्डधराकों को राशन भी तब तक मिलता रहेगा जब तक सर्वें और जांच पूरी नहीं हो जाएगी। सभी कार्डधारकों को अभी तीन माह तक राशन मिलता रहेगा। इसी अवधि में जांच पूरी कर ली जाएगी।

राशन कार्ड सूची से निष्कासन के लिए जरूरी मानक

शहरी क्षेत्र

आयकर दाता, परिवार के सदस्यों के पास चार पहिया वाहन, एसी, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, परिवार जिसके स्वामित्व सदस्यों और अकेले 100 वर्ग मीटर प्लाट, मकान या कार्पेट एरिया में आवासीय फ्लैट, कार्डधारक या उसके सदस्यों के स्वामित्व में आठ वर्ग मीटर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान, परिवार जिनके सदस्यों के पास शस्त्र लाइसेंस होना, परिवार के सभी सदस्यों की आय तीन लाख से अधिक प्रति वर्ष होना

ग्रामीण क्षेत्र

आयकर दाता, परिवार में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, पांच केवीए जनरेटर, परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या अकेले पांच एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय दो लाख से अधिक, परिवार में सदस्यों के नाम पर शस्त्र लाइसेंस

23 दिन में सरेंडर आवेदनों पर एक नजर

हसनगंज 1650

पुरवा 2600

सफीपुर 2200

बीघापुर 2200

सदर 2200

शहर 3500

गंगाघाट 1000

बांगरमऊ 4300

जिले में कार्डधारकों की संख्या

पात्र गृहस्थी कार्ड 495740

पात्र गृहस्थी यूनिट 2018801

अंत्योदय कार्डधारक 114371

अंत्योदय यूनिट 357017

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here