मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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नयी दिल्लीराष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले से जुड़े मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अदालत ने सिसोदिया को अपनी न्यायिक हिरासत के दौरान एक जोड़ी चश्मा, एक डायरी, एक कलम और भगवद गीता ले जाने की अनुमति दी। आप नेता, जिन्हें विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष अदालत द्वारा पहले दी गई हिरासत में सात दिन की पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर पेश किया गया था, को भी सीबीआई अधिकारियों द्वारा आयोजित एमएलसी में निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति दी गई है।

सिसोदिया के वकील के अनुरोध पर, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को उन्हें ‘विपश्यना’ सेल में रखने के अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले हफ्ते सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

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अपनी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने इस जमानत याचिका में कहा था कि उनसे बार-बार एक ही तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हो रही है.

सीबीआई के अनुसार, पूछताछ के दौरान सिसोदिया अड़ियल और टालमटोल करने वाले थे।

उन्होंने उनके मेडिकल परीक्षण और उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान खोए हुए समय का भी हवाला दिया।



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