मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल नंबर 1 में रहेंगे, भागवत गीता पढ़ने, ध्यान का अभ्यास करने के लिए समय बिताएंगे

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में अदालत द्वारा 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद यहां तिहाड़ जेल की केंद्रीय जेल नंबर-1 में रखा जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सिसोदिया को उनकी सात दिन की हिरासत अवधि की समाप्ति पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया था। सीबीआई ने अदालत से कहा कि उसे फिलहाल आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता की हिरासत की जरूरत नहीं है।

जेल के एक अधिकारी ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद सिसोदिया को तिहाड़ लाया गया और उचित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जेल नंबर-1 में रखा जाएगा.

इस बीच, आप ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया से और पूछताछ करने का कोई आधार नहीं है।

“उनकी जमानत याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत को दो विकल्पों पर विचार करना था – या तो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दें या उनकी पुलिस हिरासत बढ़ा दें। सीबीआई के पास कोई सवाल नहीं था, उनकी पूछताछ के लिए कोई आधार नहीं था। उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया।

भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसके प्रवक्ता टीवी बहसों में यह आरोप लगाते रहे हैं कि आबकारी नीति का मामला खुला मामला है और फर्जी दस्तावेज दिखाकर दावा किया जाता है कि घोटाला हुआ है।

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आप नेता ने कहा, “अगर उनके पास सबूत हैं तो वे इसे सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देते।”

अदालत ने सिसोदिया को भगवद गीता, चश्मा और दवाएं आदि ले जाने की अनुमति दी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपश्यना ध्यान करने की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

“हर कोई जानता है कि उन्हें लिखना पसंद है। उन्होंने एक किताब ‘शिक्षा’ भी लिखी है जो व्यापक रूप से लोकप्रिय है और दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में जानने के लिए लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। वह विपश्यना के अभ्यासी रहे हैं और अदालत ने जेल अधीक्षक से कहा है कि वह उनके अनुरोध पर विचार करें। यह खुद पर काम करने का अच्छा समय है, “भारद्वाज ने कहा।

उन्होंने कहा कि अदालत 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

आप प्रवक्ता ने कहा, “अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो जाएगी।”

सीबीआई ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले सप्ताह सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी पीटीआई से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय परिवर्तन नहीं किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)



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