Home ब्रेकिंग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पीएम, एलओपी और सीजेआई वाले पैनल की...

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पीएम, एलओपी और सीजेआई वाले पैनल की सलाह पर होगी: सुप्रीम कोर्ट

0
223

[ad_1]

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता।

यह भी पढ़ें -  श्रद्धा वाकर मामला: दिल्ली की अदालत ने आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया, उन्होंने मुकदमे की मांग की

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में होगा। पीठ ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here