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संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: मुकेश कुमार
Updated Fri, 28 Jan 2022 07:59 PM IST
सार
थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात एक युवक ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस मामले में करीब साढ़े नौ साल बाद फैसला आया है।
मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात दो रिश्तेदारों की मदद से पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई की हत्या करने वाले युवक सहित तीन दोषियों को एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) द्वितीय जज तुरन्नुम खान ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अक्तूबर 2012 में हुआ था हत्याकांड
थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात नौ बजे मनीष यादव ने अपने दो रिश्तेदारों की मदद से पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा, सौतेले भाई अभिषेक की हत्या कर दी थी। सुखराम के भाई अवध सिंह ने मनीष यादव निवासी जलालपुर करहल, वीरेंद्र यादव निवासी नगला बसई थाना बकेवर जिला इटावा, कमलेश उर्फ कल्लू निवासी आलमपुर थाना भरथना जिला इटावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई जज तुरन्नुम खान की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र चौहान ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी द्वितीय जज तुरन्नुम खान ने तीनों को फांसी की सजा सुनाकर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया।
विस्तार
मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात दो रिश्तेदारों की मदद से पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई की हत्या करने वाले युवक सहित तीन दोषियों को एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) द्वितीय जज तुरन्नुम खान ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अक्तूबर 2012 में हुआ था हत्याकांड
थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात नौ बजे मनीष यादव ने अपने दो रिश्तेदारों की मदद से पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा, सौतेले भाई अभिषेक की हत्या कर दी थी। सुखराम के भाई अवध सिंह ने मनीष यादव निवासी जलालपुर करहल, वीरेंद्र यादव निवासी नगला बसई थाना बकेवर जिला इटावा, कमलेश उर्फ कल्लू निवासी आलमपुर थाना भरथना जिला इटावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई जज तुरन्नुम खान की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र चौहान ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी द्वितीय जज तुरन्नुम खान ने तीनों को फांसी की सजा सुनाकर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया।
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