यातायात जागरुकता अभियान का शुभारंभ: एसपी ग्रामीण ने कहीं खुद पहनाया हेलमेट तो कहीं बच्चों को दिलवाई शपथ

0
17

[ad_1]

एसपी ग्रामीण द्वारा यातायात जागरुकता अभियान का किया गया शुभारम्भ

एसपी ग्रामीण द्वारा यातायात जागरुकता अभियान का किया गया शुभारम्भ
– फोटो : अमर उजाला

ख़बर सुनें

पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा थाना बड़ागांव अंतर्गत हरहुआ रिंग रोड चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान का फीता काटकर यातायात माह का शुभारंभ किया गया। यह अभियान नवम्बर माह तक चलेगा जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा जनता से अपील गई कि बिना हेलमेट, अवैध पार्किंग बिना सीट बेल्ट, गलत दिशा में चलने वाले, तीन सवारी का प्रयोग न करें। आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें, वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें।

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टंट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें। गलत दिशा में ना चले, इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि न खड़ा करें एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं। साथ ही ट्रैक्टर-ट्राली लोडर पिकअप से यात्रा न करें,  यातायात नियमों की अनदेखी, अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी । 

 इस दौरान उप जिलाधिकारी राजातालाब, उप जिलाधिकारी पिण्डरा, क्षेत्राधिकारी बड़ागाँव/ ट्रैफिक, क्षेत्राधिकारी पिण्डरा, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, प्रशिक्षु डीएसपी, प्रतिसार निरीक्षक वाराणसी ग्रामीण, प्रभारी निरीक्षक बड़ागाँव तथा पुलिस के अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।
थाना प्रभारी ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमो के पालन हेतु शपथ दिला किया जागरूक
मिर्जामुराद। स्थानीय किसान इंटर कॉलेज मिर्जामुराद के प्रांगण में मंगलवार को यातायात सुरक्षा माह के मद्देनजर स्कूली बच्चों को थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने यातायात के संबंध में जानकारी दें कर जागरूक किया। छात्रों को यातायात सुरक्षा संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी को सदैव यातायात नियमों का पालन करना चाहिए बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल व स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग  करना चाहिए, सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का मतलब है कि आप अपनी जीवन की सुरक्षा के प्रति सजग है। साथ ही बच्चों को यातायात सम्बंधित सपथ भी दिलाया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह के साथ एस आई अतुल त्रिपाठी, कालेज के प्रधानाचार्य डॉ शिवराज मिश्र,विमल सिंह,सुरेन्द्र तिवारी,मतलूब खान,अखिलेश सिंह गौतम व अध्यापकगण सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें -  Agra: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार, आगरा का रहने वाला है आरोपी

विस्तार

पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा थाना बड़ागांव अंतर्गत हरहुआ रिंग रोड चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान का फीता काटकर यातायात माह का शुभारंभ किया गया। यह अभियान नवम्बर माह तक चलेगा जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा जनता से अपील गई कि बिना हेलमेट, अवैध पार्किंग बिना सीट बेल्ट, गलत दिशा में चलने वाले, तीन सवारी का प्रयोग न करें। आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें, वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें।

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टंट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें। गलत दिशा में ना चले, इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि न खड़ा करें एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं। साथ ही ट्रैक्टर-ट्राली लोडर पिकअप से यात्रा न करें,  यातायात नियमों की अनदेखी, अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी । 



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here