यूपी : अब शिक्षक व कर्मी करा सकते हैं स्वास्थ्य बीमा, कैशलेस पॉलिसी लागू, 12 दिसंबर से शुरू होगा पंजीकरण

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स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी
– फोटो : अमर उजाला

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बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू कर दी है। यह पॉलिसी ऐच्छिक होगी। इसके तहत तीन, पांच, सात व दस लाख रुपये का साल भर का बीमा होगा। इसमें पति-पत्नी, आश्रित दो बच्चे व माता-पिता भी शामिल हो सकेंगे। अलग-अलग बीमा राशि व सदस्यों के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम अलग-अलग होगा।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए पंजीकरण 12 से 26 दिसंबर के बीच होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक पंजीकरण बेसिक शिक्षा की वेबसाइट  basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध लिंक forms.gle/ywvdmskH7mpsbpd38 पर कराया जा सकता है। पॉलिसी के प्रचार-प्रसार के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर पर रोस्टर तैयार कर शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के साथ बैठक करके पॉलिसी के लाभ बताएंगे। इसके लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण कराने को कहा गया है।

पॉलिसी की खास बातें
सभी प्रकार की बीमारी के इलाज समेत सभी सुविधाएं पॉलिसी लेने के पहले दिन से मिलेगी। पॉलिसी लेने के लिए किसी भी चिकित्सीय जांच की जरूरत नहीं होगी। मातृत्व चिकित्सा की सुविधा पहले दिन से अनुमन्य होगी, जो अन्य किसी पॉलिसी में नहीं होती। सेवारत कर्मचारी की अधिकतम आयु 62 वर्ष व आश्रित माता-पिता की अधिकतम आयु 85 वर्ष होगी। आश्रित माता-पिता की अधिकतम आयु किसी अन्य बीमा पॉलिसी में 70 वर्ष से अधिक नहीं है। सभी बीमा धारकों को कैशलेश कार्ड दिए जाएंगे, जिससे देश के किसी भी नेटवर्क  वाले अस्पताल में कार्ड के आधार पर कैशलेश चिकित्सा की सुविधा मिल सकेगी। पॉलिसी के अंतर्गत आयुष चिकित्सा भी अनुमन्य होगी। बीमा एक साल के लिए होगा।

ये होगी प्रीमियम
बीमा राशि    दंपती    दंपती व दो बच्चे    दंपती दो बच्चे व माता-पिता
3 लाख    18500    21000    45000
5 लाख    24300    28000    58000
7 लाख    28100    32400    65000
10 लाख    34000    39200    76000

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अन्य कर्मचारियों की तरह ही शिक्षकों को मिले कैशलेस चिकित्सा सुविधा 
उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पांडेय का कहना है कि शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा की मांग लंबे समय से सरकार से की जा रही थी। उन्होंने चिकित्सा सुविधा देने का स्वागत किया है। लेकिन सरकार की ओर से सामूहिक बीमा के द्वारा यह सुविधा जो दी जा रही है, इसका प्रीमियम अन्य कर्मचारी कैशलेस सुविधा से बहुत अधिक है। शिक्षकों को भी कर्मचारी कैशलेस सुविधा की तरह चिकित्सा सुविधा देनी चाहिए।  

विस्तार

बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू कर दी है। यह पॉलिसी ऐच्छिक होगी। इसके तहत तीन, पांच, सात व दस लाख रुपये का साल भर का बीमा होगा। इसमें पति-पत्नी, आश्रित दो बच्चे व माता-पिता भी शामिल हो सकेंगे। अलग-अलग बीमा राशि व सदस्यों के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम अलग-अलग होगा।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए पंजीकरण 12 से 26 दिसंबर के बीच होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक पंजीकरण बेसिक शिक्षा की वेबसाइट  basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध लिंक forms.gle/ywvdmskH7mpsbpd38 पर कराया जा सकता है। पॉलिसी के प्रचार-प्रसार के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर पर रोस्टर तैयार कर शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के साथ बैठक करके पॉलिसी के लाभ बताएंगे। इसके लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण कराने को कहा गया है।



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