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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 02 Mar 2022 10:41 PM IST
सार
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फर्जी डिग्री की शिकायत की एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इंकार कर अर्जी खारिज कर दी थी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही थी।
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विस्तार
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। याची अधिवक्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका में एसीजेएम प्रयागराज के चार सितंबर 2021 के पारित आदेश को चुनौती दी गई है।
इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फर्जी डिग्री की शिकायत की एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इंकार कर अर्जी खारिज कर दी थी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही थी।
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