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इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रेड यूनियन के सभी कर्मचारी नेता सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने कर्मचारी नेताओं के आचरण की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आभास नहीं है कि उनके आंदोलन से प्रदेश की जनता व सरकार को कितना नुकसान हुआ। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं के अधिवक्ता से कहा कि वह बताएं कि नुकसान की भरपाई क्यों न उनके वेतन अथवा उन्हें मिल रहे अन्य सरकारी भत्तों से की जाए।
यह आदेश कोर्ट ने स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर अधिवक्ता विभु राय द्वारा दाखिल अर्जी पर पारित किया। अधिवक्ता की ओर से यह अर्जी शुक्रवार को दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी नेताओं के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब किया था। कोर्ट ने सोमवार को मामले में तीन दौर में सुनवाई पूरी की और कहा कि वह इस मामले में आदेश पारित करेगी।
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