राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात HC का रुख किया

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अहमदाबाद: एक वकील ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के वकील बीएम मंगुकिया ने पुष्टि की कि गांधी (52) ने सत्र अदालत के पिछले सप्ताह के आदेश के खिलाफ यहां उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि से निपटने) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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फैसले के बाद, 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

सूरत की सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी थी। गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं।



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