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पीड़िता के वकील ने कहा कि राजस्थान के पाली जिले की एक अदालत ने कड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को एक व्यक्ति को जनवरी में 10 साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। POCSO कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार ने नरपत सिंह पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. लड़की के वकील कमलेश देवड़ा ने बताया कि घटना जनवरी में हुई थी जिसके बाद 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया था।
उन्होंने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों से निपटने वाली अदालत ने सिंह को दोषी पाते हुए आज मौत की सजा सुनाई। इस शख्स ने पहले पीड़िता के साथ रेप किया और फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। देवड़ा ने कहा कि उसका शव एक कुएं में मिला था। उन्होंने कहा कि फरवरी में उनके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दायर किया गया था जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
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