वैलेंटाइन्स डे 2023: नोएडा में इस तारीख तक धारा 144 लागू- यहां चेक करें पाबंदियां, गाइडलाइंस

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नोएडा: गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र सहित जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। वैलेंटाइन डे समेत आगामी कई उत्सवों को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंध 28 फरवरी तक लागू रहेंगे.” आगामी त्योहारों/कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए जिले में धारा-144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू है. सुरक्षा के मद्देनजर 04.02.2023 से 28.02.2023 तक। उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश या इसकी किसी भी धारा के किसी भी उल्लंघन को अपराध माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार सजा दी जाएगी। गौतमबुद्ध नगर के सभी थानों को पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्देश का पालन ईमानदारी से किया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान शांति बनाए रखने और किसी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए ये सावधानियां बरती गई हैं।

वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि पर धारा 144 के तहत पाबंदियों की सूची

– एक ग्रुप में पांच या इससे ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते।

– कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। जिले में किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकारी आवास के आसपास कोई फोटोग्राफी या ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है।

-सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना या नशीले पदार्थों का सेवन करना भी नियमों का उल्लंघन है।

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– किसी भी धार्मिक स्थल या क्लब में तेज आवाज और डीजे नहीं बजा सकते।

-सार्वजनिक जगहों पर न तो पूजा कर सकते हैं और न ही नमाज अदा कर सकते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-सार्वजनिक जगहों पर बंदूक या चाकू लेकर नहीं घूम सकते। सार्वजनिक स्थानों या कहीं भी फायरिंग की अनुमति नहीं है।

– लोगों को सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। जनता को सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक या चाकू लेकर घूमने और उन्हें प्रदर्शित करने की भी मनाही है।

आगामी त्योहारों और कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। धारा के तहत जिले में निषेधाज्ञा 4 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू है। इससे पहले जिले में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू थी। पुलिस जिले में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन कड़ी निगरानी रखेगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व 18 फरवरी को।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां आदेश कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है, वहीं यह नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए भी है। जनता को आदेश का पालन करने और इस दौरान जिम्मेदारी से कार्य करने की सलाह दी जाती है।



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