Home टॉप न्यूज शिवसेना के नाम, चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ...

शिवसेना के नाम, चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे पहुंचे SC

0
54

[ad_1]

नयी दिल्ली: उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिवसेना मानने और उसे ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

सीजेआई ने हालांकि कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, “नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे बाएं, दाएं या केंद्र। कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आएं।” चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे “धनुष और तीर” चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया।

यह भी पढ़ें -  संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी का 'अपमान' करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से इस्तीफे की मांग की

संगठन के नियंत्रण के लिए लंबी लड़ाई पर 78 पन्नों के आदेश में, आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव पूरा होने तक “धधकती मशाल” चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी।

आयोग ने कहा कि शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में लगभग 76 प्रतिशत वोट मिले।
तीन सदस्यीय आयोग ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को विजयी शिवसेना उम्मीदवारों के पक्ष में 23.5 प्रतिशत वोट मिले।



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here