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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अब शहर की तरह ही ग्रामीण इलाकों में भी आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना होगा। यह नियम आवासीय मकान के लिए 300 वर्ग मीटर और सभी तरह के व्यावसायिक निर्माण पर लागू किया गया है। यह नक्शा जिला पंचायत से पास होगा। बगैर नक्शा पास कराए अगर भवन निर्माण होता है उसे जिला पंचायत के द्वारा रोक कर विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 239 के अंतर्गत यह नियम लागू है, जिसे अप्रैल 2022 में जिला पंचायत की बैठक में पास किया गया था। अब इसे लेकर सख्ती की योजना बनाई गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई स्कूल, कालेज, नर्सिंग होम, मैरेजहाल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनवा रहा है तो उसे जिला पंचायत से नक्शा पास करना होगा।
बगैर नक्शा पास कराए कोई बैंक लोन नहीं देगा। नक्शा भी जो प्रस्तुत किया जाएगा, वह पंजीकृत आर्किटेक्ट, वास्तुविद या योग्य अभियंता के द्वारा बना होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी ने बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण कराया तो वह अवैध हो जाएगा। उस भवन पर जिला पंचायत कार्रवाई कर सकती है। जरूरत पड़ने पर ध्वस्त कर सकती है। वहीं, प्रशासन की तरफ से भी यह कहा गया है कि यदि बिना नक्शा पास कराए विद्यालय का निर्माण करा दिया तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी।
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