सुप्रीम कोर्ट ने RSS के मार्च को दी हरी झंडी, तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने RSS के मार्च को दी हरी झंडी, तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज

डीएमके सरकार ने आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी

नयी दिल्ली:

एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के अनुरोध को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में अपनी रैलियां करने की अनुमति दे दी।

DMK सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें RSS को राज्य में मार्च निकालने की अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य में हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं में दहशत फैल गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।

अक्टूबर में, आरएसएस ने “आजादी का अमृत महोत्सव” और गांधी जयंती को चिह्नित करने के लिए एक मार्च निकालने के लिए तमिलनाडु सरकार की अनुमति मांगी थी।

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राज्य सरकार ने इनकार कर दिया था, और आरएसएस ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

नवंबर में, एक एकल न्यायाधीश की पीठ ने मार्च को घर के अंदर या संलग्न स्थानों पर प्रतिबंधित करने जैसी शर्तों के साथ आरएसएस मार्च की अनुमति दी थी।

फरवरी में, इन प्रतिबंधों को एक खंडपीठ ने हटा दिया था, जिसने एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध के महत्व पर जोर दिया था।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी।

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